गुरुवार, जुलाई 01, 2010

नि:शक्त छात्रवृति योजना के आवेदन आमंत्रित पालक की वार्षिक आय 96 हजार से अधिक न हो

नि:शक्त छात्रवृति योजना के आवेदन आमंत्रित पालक की वार्षिक आय 96 हजार से अधिक हो

भिण्ड 30 जून 2010

       नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में संचालित होने वाले नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा जिसके लिए नि:शक्त छात्रों को 15 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित क्षेत्र की जनपपद पंचायत कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्र कलेक्ट्रेट स्थित उप संचालक सामाजिक न्याय कार्यालय में आवेदन जमा करा सकेगें। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पालक की वार्षिक आय रूपये 96 हजार से अधिक नही होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय से और शहरी क्षेत्र के छात्र छात्राएं आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट स्थित भिण्ड कार्यालय से प्राप्त कर सकेगें।

 

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