गुरुवार, जुलाई 01, 2010

अल्पकालीन कृषि ऋण तीन प्रतिशत पर देने का निर्णय कृषकों के हित में

अल्पकालीन कृषि ऋण तीन प्रतिशत पर देने का निर्णय कृषकों के हित में

भिण्ड 30जून 2010

       प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय कृषकों के हित में है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्रीमण्डल के सदस्यों द्वारा हाल ही में भोपाल में सम्पन्न बैठक में लिया गया निर्णय प्रशंसनीय है। इस निर्णय से कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी तथा सहकारी साख संस्थाओं के सदस्य कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि कार्य हेतु केवल तीन प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण मिलेगा। जिससे कृषकों पर अधिक ऋण चुकाने का बोझ भी नही होगा। भिण्ड जिले के  प्रगतिशील एवं जागरूक कृषकों ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के इस निर्णय का तहेदिल से स्वागत किया है। कृषकों ने आशा जताई कि सरकार के इस निर्णय से अल्पकालीन कृषि कार्य से जुडे उनके कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रि परिषद के सदस्यों द्वारा किसानों को वर्ष 2010-11 से सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वर्तमान यह ब्याज दर पांच प्रतिशत है। तीन प्रतिशत ब्याज दर उनके ऋण की देय सामान्य अवधि के लिये निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 के बजट में किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा सहकारी साख संस्थाओं के सदस्य कृषकों को अधिकतम पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 सितम्बर, 2009 को राज्य स्तरीय किसान मंच की बैठक में यह घोषणा की थी कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने और उत्पादन लागत को कम करने के लिये राज्य शासन द्वारा किसानों को असल ऋण तीन प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: