बुधवार, नवंबर 05, 2008

प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का उल्लेख करना अनिवार्य-कलेक्टर श्री अली

प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का उल्लेख करना अनिवार्य-कलेक्टर श्री अली

भिण्ड 4 नवम्बर 2008

       सभी प्रटिंग प्रेस को लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचन से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रचार सामग्री,मुद्रण की जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। आयोग के निर्देशो की अव्हेलना करने में 6 माह तक की सजा या दो हजार रूपये का जुर्माना या दोनों होने की संभावना है। यह निर्देश आज कलेक्टर श्री सुहेल अली ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मुद्रण कार्यो में संलग्न सभी प्रिटिंग प्रेस के मालिकों की बैठक में दिये। बैठक में एडीएम श्री आरपी भारती, डिप्टी कलेक्टर अनिल चांदिल,सहित सभी एसडीएम व प्रेस मालिक उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री सुहेल अली ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन से सम्बन्धित सभी प्रकार के पोस्टरों, पुस्तकों, टेम्पलेट,होडिंग्स,प्ले कार्ड या अन्य कोई प्रचार सामग्री मुद्रित की जाती है तो मुद्रित सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पते अनिवार्य रूप से मुद्रित करना होगें। तथा मुद्रित द्वारा घोषणा पत्र की प्रति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। प्रिटिंग प्रेस प्रारूप ए और बी में जानकारी प्रकाशन सामग्री के साथ निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। जिसमें मुद्रक का नाम और पता, प्रकाशक का नाम और पता, प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख,प्रकाशक की विज्ञप्ति की तारीख,प्रचार सामग्री का संक्षिप्त विवरण,मुद्रण प्रभार की जानकारी प्रस्तुत करना होगी। उन्होने कहा कि प्रचार सामग्री में किसी जाति, धर्म, वंश, समुदाय, भाषा, किसी विरोधी का चरित्र, हनन जैसा सामग्री प्रकाशित नही की जावेगी। ऐसा करने पर सम्बन्धित के विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई की जोवगी। इसके साथ ही प्रिटिंग प्रेस द्वारा प्रदत्त जानकारी के माध्यम से उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण रखना जा सकेगा।

 

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