बैकों के निजी सुरक्षा गार्डो को शस्त्र रखने की अनुमति नही
भिण्ड 10 नवम्बर 2008
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुहेल अली ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन हेतु जिले में लागू धारा 144 के तहत बैंको में नियुक्त निजी सुरक्षा गार्ड को भी शस्त्र रखने की अनुमति नही होगी।
श्री अली ने कहा कि बैंकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये बैंको की सुरक्षा में नियुक्त सुरक्षा गार्डो को शस्त्र इस शर्त के साथ रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है सुरक्षा गार्ड शस्त्र बैंक परिसर में ही रख सकेगें। बैंको में नियुक्त सुरक्षा गार्डो को निजी शस्त्र सम्बन्धित थानों में जमा कराने के निर्देश दिये गये है।
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