गुरुवार, जुलाई 30, 2009

अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरण 10 अगस्त तक निराकृत किये जावेगें-कलेक्टर

अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरण 10 अगस्त तक निराकृत किये जावेगें-कलेक्टर

भिण्ड 22 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने निर्देश दिए है कि अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण 10 अगस्त09 तक  सुनिश्चित किया जावे। आवेदक को उक्त अवधि में नौकरी का प्रस्ताव दिया जावे या शासन द्वारा निर्धारित नगद क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावे। उन्होंने यह निर्देश अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। उक्त तिथि को एसे सभी आवेदनों को आमंत्रित किया गया है। जिनके प्रकरण लंबित है।

       कलेक्टर श्री केसी जैन ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जावे। इन प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है उनका कढाई से पालन किया जावे। श्री जैन ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्राथमिक तौर पर संबंधित विभाग के द्वारा ही अपने विभाग में ही नियुक्ति दिए जाने का प्रयास किया जावे। जिन विभागों के पास पद रिक्त नही है उन प्रकरणों को ही कलेक्टर के पास भेजा जावे। अनुक्पा नियुक्ति के लिए संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जावे। अगर आवेदक द्वारा संविदा शाला शिक्षक के रूप नियुक्ति लेने से इंकार किया जाता है तो उनसे लिखित में असहमति प्राप्त करे। तथा शासन निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान की जावे।

       श्री जैन ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला संयोजक व जिला कोषालय अधिकारी संयुक्त समिति गठित की गई है।

       उन्होंने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं जिन आवेदकों द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर जाने की सहमति नही दी जाती है अथवा सहमति दी जाती है परंतु संविदा शाला शिक्षक के पद उपलब्ध नही होते है तो इस आशय की लिखित सहमति के आधार पर दिवंगत शासकीय कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवको के पति, पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्व सम्मति से नामांकित व्यक्ति को दिया जावे इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 वर्षो तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहिले हो, तक जारी रखा जावेगा। इस अवधि 5 वर्ष अथवा सेवा निवृत्ति की अवधि के पश्चात मृतक कर्मचारी के नामांकित को नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी परंतु अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नही होगी। यह लाभ तभी दिया जावेगा जब मृतक का  परिवार अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो। जिन प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की है उनमें इस श्रेणी के पद उपलब्ध न होने पर अथवा चतुर्थ श्रेणी की भी योग्यता नही होने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्त के बदले एक मुश्त एक लाख रूपये की राशि संबंधित विभाग, कार्यालय द्वारा प्रदान की जाकर अनुकम्पा नियुक्त का प्रकरण निराकृत माना जाये, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध न होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर असहमति व्यक्त करने पर जिन प्रकरणों में उक्त बिन्दु क्रमांक 10.1 एवं 10.2  अनुसार भी सहमति नही दी जाती है उनके नियुक्ति संबंधी आवेदन व अंतिम वेतन प्राप्त करने का क्लेम विभाग, कार्यालय द्वारा निरस्त कर नस्ती किए जावेगें।

 

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