गुरुवार, जुलाई 30, 2009

मध्यान्ह भोजन में बसाहट हेतु निर्देश जारी, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर

मध्यान्ह भोजन में बसाहट हेतु निर्देश जारी, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       प्रत्येक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बच्चों को प्रदान किया जावे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री के.सी.जैन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। जिनके तहत मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत क्षेत्र में जनपद सीईओ तथा वीईओ की संयुक्त रूप से होगी। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु जिला पंचायत में कन्ट्रोल रूम भी गठित किया गया है। जिसका टोल फ्री नम्बर 18002331133 है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मध्यान्ह भोजन शासन की महति योजना है इसका क्रियान्वयन सफलता पूर्वक किया जाना सभी का दायित्व है। श्री जैन ने जिले में  मध्यान्ह भोजन की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन न बनाने की शिकायतें प्राप्त होगी उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक पालक संघ या स्व सहायता समूहों के सदस्यों के विरूद्व भी कार्रवाई की जावेगी।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन अनुश्रवण कमेठियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जावे अनुश्रवण कमेठी की बैठके एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित की जावे।

       सीईओं जिला पंचायत श्री छोटे सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह तक अवधि के लिये कुल 18354.1 क्विंटल गेहू का तदर्थ आवंटन प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्राप्त आवंटन में से प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये माह अगस्त 09 से सितम्बर 09 की अवधि के लिये जिले में दर्ज छात्र संख्या की 80 प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस में 150 ग्राम गेहूं के मान से लीड संस्था वार शालावार उचित मूल्य की दुकान वार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रवार कुल 4638.1 क्विंटल आंवटन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गये है कि जिले में कार्यरत समस्त लीड समितियों मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आवंटित कोटे का माह के प्रथम सप्ताह में संपूर्ण उठाव कर कार्य क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर भण्डारण करेगी, लीड समितियों द्वारा उठाये जाने वाले खाद्यान्न का भण्डारण अग्रिम रूप से किया जावेगा। जनपद पंचायत में पदस्थ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक माह की एक तारीख से पूर्व अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ को निर्धारित प्रारूप में मासिक त्रैमासिक अधिकार पत्र जारी करेगी। जिसकी निर्धारित प्रारूप में पजी भी संधारित की जावेगी। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र की प्राथमिक व माध्यमिक शाला के प्राधानाध्यापक से प्रति माह इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगें कि उनकी शालाओं को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पक्का भोजन का वितरण छात्र, छात्राओं को किया जा चुका है तथा लाभान्वित छात्र छात्राओं की जानकारी से अवगत करायेगे। अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ प्रतिमाह नियमित रूप से प्रथम सप्ताह में अग्रिम माह का अधिकार पत्र प्राप्त कर संबंद्व महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उचित मूल्य दुकान से योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठाव कर अपने क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं एवं शिक्षा गारंटी शालाओं का मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रति दिवस प्रति छात्र 150 ग्राम के मान से पकाकर भोजन प्रदाय करेगें तथा माह के अंत में शेष रही मात्रा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एंव विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक को अवगत करायेगें तथा शालावार स्टाक पंजी का संधारण करेगें। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत लापरवाही बरतने, अनियमितताएं पाये जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं पालक शिक्षक संघ, स्व सहायता समूह के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

 

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