शनिवार, जुलाई 11, 2009

सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जावे-कलेक्टर श्री जैन

सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जावे-कलेक्टर श्री जैन

भिण्ड 10 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी.जैन ने निर्देश दिए है कि सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जावे। उन्होंने इस योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश शिक्षाधिकारी व डीपीसी को दिए है। छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 30 अगस्त संस्थाओं में जमा कराये जावेगें।

       श्री जैन ने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु निर्धन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से लागू की है। योजना के तहत शासकीय शालाओं में अध्ययनरत 6 से 8 वीं कक्षा के नियमित छात्र छात्राओं को, जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 54000/- से कम है, को निर्धन छात्रवृत्ति बालिकाओं हेतु रूपये 300/- वार्षिक तथा बालकों हेतु रूपये 200/- बार्षिक देने का प्रावधान किया है।

       उन्होंने निर्देश दिए है कि छात्रवृत्ति के लिये संबंधित विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जावे। आवेदन का प्रपत्र शाला द्वारा विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जावे। आवेदन के साथ समक्ष अधिकारी का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा बीपीएल सूची में नाम होने का प्रमाण पत्र दिये जाने पर आय प्रमाण पत्र आवश्यक नही होगा। वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों के लिये आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र मान्य किया जावे। संबंधित विद्यार्थी द्वारा आवेदन शाला प्रमुख के पास प्रतिवर्ष 30 अगस्त तक जमा किए जा सकेगें। शाला के शिक्षक द्वारा 30 अगस्त तक पात्र विद्यार्थियों का फार्म भरवांकर, फार्म एवं संकलित जानकारी जनशिक्षक को 5 सितम्बर तक उपलब्ध कराई जाएगी।यह जानकारी संबंधित जनशिक्षक द्वारा 10 सितम्बर तक विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक को उपलब्ध कराई जाएगी। विकास खण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक द्वारा जानकारी संकलित कर संकलित जानकारी 15 सितम्बर तक जिला शिक्षा केन्द्र को एवं जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा 20 सितम्बर तक संकलित जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य स्तर से छात्रवृत्ति की राशि अनुमान के आधार पर जिले को जून 2009 में उपलब्ध कराई जाएगी। जिले द्वारा पालक शिक्षक संघ के खाते में गत वर्ष प्रदाय छात्र वृत्ति के आधार पर आवश्यक राशि जुलाई 2009 में प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर जिला स्तर से 20 सितम्बर तक राज्य स्तर पर मांग प्रेषित की जाएगी जिसके आधार पर जिले को 30 सितम्बर तक अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। जिसे 5 अक्टूबर तक संबंधित पालक शिक्षक संघ के खाते में प्रदान करने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक का होगा। पालक शिक्षक संघ द्वारा पात्र विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति का वितरण एक मुश्त किया जाएगा। वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया जाएगा तथा इसमें ग्राम के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया जाएगा। वितरण करने वाले अधिकारी को छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात जिन व्यक्तियों के सामने भुगतान किया गया हो  उनसे  वितरण  पत्रक  पर प्रमाणित करा लेना आवश्यक है कि छात्रवृत्ति पूर्ण वितरित की गई है। छात्रवृत्ति प्रदान करते वक्त यह देखा जाएगा कि संबंधित विद्यार्थी की प्रतिमाह तक कम से कम 75 प्रतिशत दिवस शासकीय अवकाश घटाकर शाला में उपस्थिति रही हो। अन्यथा 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्रवृत्ति प्रदान नही की जाएगी तथा संबंधित विद्यार्थी की राशि जिला शिक्षा केन्द्र को वापस की जाएगी। यदि फार्म भरने के बाद छात्रवृत्ति वितरण के पूर्व कोई छात्र शाला छोड देता है तो उसकी राशि भी जिला शिक्षा केन्द्र को वापस की जाएगी। यदि छात्रवृत्ति स्वीकृति के बाद किसी स्तर पर यह सिद्व पाया जाता है कि वह छात्रवृत्ति हेतु पात्र नही था तो छात्रवृत्ति स्वीकृत आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और दी गई छात्रवृत्ति की धनराशि बसूल की जाएगी। छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित शाला के प्रधान अध्यापक/ प्रभारी प्रधान अध्यापक को होगा। छात्रवृत्ति की पात्रता विद्यार्थी को वर्ष में अधिकतम केवल 10 माह के लिऐ अकादमिक सत्र के लिए होगी। यदि विद्यार्थी द्वारा 30 जुलाई के बाद प्रवेश लिया जाता है तो अकादमिक सत्र की अवधि के अनुपात में राशि स्वीकृत की जाएगी। शासकीय आवासीय विद्यालय यथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास इत्यादि में रहने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नही की जाएगी।

 

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