गुरुवार, जुलाई 23, 2009

लोक सेवकों के खिलाफ लोक शिकायत और पेंशन संबंधी शिकायतें

लोक सेवकों के खिलाफ लोक शिकायत और पेंशन संबंधी शिकायतें

श्री पृथ्वीराज चव्हाण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन  तथा संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया कि प्रधान मंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा  शिकायतें प्राप्त होती हैं । इन शिकायतों में मुख्य रूप से लोक सेवकों के विरुध्द शिकायतें, सेवा से संबंधित शिकायतें, कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, बेरोजगारी, वित्तीय सहायता, सम्पत्तिभूमि विवाद और नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतें  होती हैं ।

       शिकायतों की छानबीन करने के पश्चात् इन शिकायतों को उनके शीघ्र निवारण हेतु शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है । सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नागरिकों की शिकायतों का दो महीने की अवधि के भीतर निवारण कर दें और यदि शिकायत का निवारण नहीं किया जा सकता हो तो इस अवधि के भीतर एक तर्कसंगत जवाब भी दें ।

 

 

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