सोमवार, नवंबर 30, 2009

भिण्ड जिले के 38 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों पर रहेगा रिजर्व स्टॉक

भिण्ड जिले के 38 पेट्रोल एवं  डीजल पम्पों पर रहेगा रिजर्व स्टॉक

भिण्ड 29 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली  ने नगर पालिका आम निर्वाचन 09 में चुनाव कार्य में लगे वाहनों को पीओएल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिले के 38 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रिजर्व स्टॉक रखे जाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार पेट्रोल एवं डीजल पम्पों पर एक हजार से लेकर दो हजार लीटर तक डीजल और 500 से लेकर एक हजार लीटर तक पेट्रोल तथा 50 लीटर से लेकर 80 लीटर तक आयल रिजर्व में रखने के निर्देश दिए गये है। रखे गये रिजर्व स्टॉक जिला निर्वाचन अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (यातायात प्रभारी) मतदान दल प्रभारी अधिकारी भण्डार, प्रभारी अधिकारी मत पत्र, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन के यातायात निर्वाचन सहायक तथा निर्वाचन सुपरवाईजर द्वारा निर्वाचन कार्य के लिये विशेष रूप से मुद्रित शाखा पत्र पहीन पीओएल प्राप्त किया जा सकेगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: