सोमवार, नवंबर 09, 2009

आपसी समझौते से प्रकरणों को निपटाने में लोक अदालत की महत्ता सर्वोपरि

आपसी समझौते से प्रकरणों को निपटाने में लोक अदालत की महत्ता सर्वोपरि

लोक अदालत में प्रकरणो को निपटाने की अपील राज्य स्तरीय आयोजन 21 को

हमें खेद है मुरैना मध्‍यप्रदेश में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण इस समाचार के प्रकाशन में विलम्‍ब हुआ है, फेलुअर विद्युत सप्‍लाई सही होने तक फोटो व समाचार समय पर हम अपडेट नहीं कर सकेंगे, इसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं, कृपया अपडेट के लिये हमें ई मेल, जवाबी मेल या टिप्‍पणीयां न भेजें बिजली कटौती और कई अन्‍य कारणों से हम समय पर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं इस सम्‍बन्‍ध में हम अलग से स्‍पष्‍टीकरण व अपनी मजबूरीयों का अलग से शीघ्र ही समाचार दे रहे हैं नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द'' प्रधान संपादक  

भिण्ड 7 नवम्बर 2009

      आपसी समझौते से प्रकरणों को निपटाने में लोक अदालत की महत्ता सर्वोपरि है जहां लोक अदालतों से पक्षकारों के मध्य आपसी कटुतता समाप्त होती है वही धर्म और समय की बचत भी होती है। इसके अलावा दीवानी प्रकरणों में यह शुल्क की बापसी भी होती है। यही नही लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के सचिव आरके वर्मा ने राज्य स्तरीय अभियान के तहत भिण्ड जिले में भी 21 नवम्बर शनिवार को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत में दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण मोटर दुघर्टना दावा भरण पोषण घरेलू हिंसा सहित विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। जिले में जिला न्यायालय भिण्ड के प्रांगण में जिला स्तरीय तथा तहसील न्यायालयों में खण्ड स्तरीय अदालतों का आयोजन होगा।

 

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