लघु सिचाई के लिए नलकूप खनन योजना का लाभ ले
भिण्ड 25 फरवरी 2010
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषिकों के लिए लघु सिंचाई के लिए नलकूप खनन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त वर्गो के कृषकों को सफल एवं असफल नलकूप खनन पर खनन लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये जो कम होगा का अनुदान मिलेगा। इसी तरह सफल नलकूप पर पम्प स्थापित करने के लिए कृषकों को लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत या 9 हजार रूपये जो भी कम होगा का अनुदान प्राप्त होगा। योजना का लाभ देने के लिए उक्त वर्गो के कृषक विकास खण्ड में संचालित वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तथा जिला कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
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