सोमवार, मार्च 22, 2010

छात्र पर धोखाधडी करने का प्रकरण दर्ज, फार्म में मिथ्या उम्र दर्ज कराने पर परीक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही

छात्र पर धोखाधडी करने का प्रकरण दर्ज, फार्म में मिथ्या उम्र दर्ज कराने पर परीक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही

भिण्ड 20 मार्च 2010

       शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नयागांव परीक्षा केन्द्र पर कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन और पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर द्वारा 19 मार्च को सम्पन्न हाईस्कूल कक्षा 10वीं के निरीक्षण में एक छात्र पर धोखाधडी करते हुये उम्र को छिपाने का दोषी पाए जाने पर परीक्षा अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण में छात्र आनंद सिंह पुत्र मोहन सिंह को समक्ष में बुलाकर की गई  उसके पास से मिले आयकर विभाग के पेनकार्ड और ड्रायविंग लायसेंस में उसकी उम्र 15 जनवरी 1986 अंकित होनी पायी गई। जबकि भारतीय स्टेट बैंक लिपिक की परीक्षा के प्रवेश पत्र पर आवेदन की पाई गई पावती छात्र की उम्र 5-12-91 दर्ज होना पाया गया । भारतीय स्टेंट बैंक के लिपिक पद की परीक्षा 8 नवम्बर 2009 को सम्पन्न हुई थी और उस परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता इन्टर मीडियट पास होना अनिवार्य था। उस परीक्षा के प्रवेश पत्र पर छात्र की उम्र 5 दिसम्बर 91 अंकित थी। प्रवेश पत्र पर स्कूल का नाम कमलेश हायर सैकेण्ड्री स्कूल रायपुरा भिण्ड अंकित था।

       उम्र के संबंध में छात्र से की गई पूछताछ में उसने बताया कि हाईस्कल परीक्षा के लिए उसने लहार चुंगी निवासी कमलेश मिश्रा को रूपये 2 हजार 500 देकर इसलिए परीक्षा फार्म भरवाया है ङ्ढि उसङ्ढी उम्र कम हो सङ्ढे और वह कम उम्र के आधार पर शासङ्ढीय नौकरी पा सङ्ढे। उक्त छात्र इटावा रोड भिण्ड का निवासी है और उसङ्ढी मॉ का नाम राजकली है। छात्र परीक्षा प्रवेश पत्र पर भी उसङ्ढी मा का नाम राजकली उल्लेख होना पाया गया। उक्त छात्र द्वारा आईपीसी की धारा के साथ साथ परीक्षा अधिनियम का उल्लंघन ङ्ढिया गया जिससे भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत धारा 420, 467 एवं 468 का अपराध पंजीबद्व ङ्ढिया गया ।

 

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