बुधवार, जुलाई 21, 2010

खाद विक्रय पर नियंत्रण के निर्देश प्रमुख सचिव किसान कल्याण ने जारी किये दिशा निर्देश

खाद विक्रय पर नियंत्रण के निर्देश प्रमुख सचिव किसान कल्याण ने जारी किये दिशा निर्देश

भिण्ड 20 जुलाई 2010

        प्रदेश के प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास भोपाल मदनमोहन उपाध्याय ने समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को प्रेषित पत्र में फर्टीलाईजर कन्ट्रोल ऑडर के तहत रासायनिक खाद के विक्रय पर नियंत्रण के आदेश जारी किये है। जिसके तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत प्रसारित निर्देशानुसार रासायनिक खाद के विक्रय पर नियंत्रण लगाने की कार्यवाही पर जोर दिया गया है।

प्रसारित निर्देश में कहा गया है कि रासायनिक खाद की उपलब्धता पर नियंत्रण की दृष्टि से समय समय पर उर्वरक के नमूने लिये जाए और संबंधित प्रयोग शालाओं में लिये गये नमूने जॉच के लिए भेजे जाए। उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी इस संबंध में सतत निगरानी रखे और उर्वरक की गुणवत्ता में अमानक रिपोर्ट प्राप्त होने पर फर्टीलाईजर कन्ट्रोल आदेश तथा आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करें। जिले में प्राप्त होने वाले उर्वरक तत्परता से सहकारी समितियों एवं निजी लायसेंस धारियों के विक्रय केन्द्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिये गये है।

जिले में उपलब्ध कराये जा रहे रासायनिक खाद के वितरण में किसी प्रकार की कालाबाजारी नही हो और ही इन खादों का अन्य प्रयोग के लिए उपयोग किया जाए इस हेतु विशेष निगरानी रखी जाए। कालाबाजारी रोकने के लिए निरक्षकों एवं अन्य तंत्रों के माध्यम से निगरानी कराई जाकर नियमित रूप से लायसेंस धारियों की जांच पडताल कराई जाए। लायसेंस धारी द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद विक्रय किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्व आपराधिक कार्यवाही की जाए।

 

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