गुरुवार, जुलाई 22, 2010

कल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देनें प्रहरी बने राजस्व अधिकारी सामूहिक रूप से करें भ्रमण

कल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देनें प्रहरी बने राजस्व अधिकारी सामूहिक रूप से करें भ्रमण

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

भिण्ड 21 जुलाई 2010

       कलेक्टर भिण्ड रघुराज राजेन्द्रन ने जिले के राजस्व अधिकारियों को बुधवार को सम्पन्न समीक्षा बैठक में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए प्रहरी बनने और प्रभार क्षेत्रों का सामूहिक रूप से सघन रूप से भ्रमण करने के निर्देश दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अर्जुनसिंह डावर अपर कलेक्टर छोटे सिंह, डिप्टी कलेक्टर अमरीश श्रीवास्त, एके चांदिल, एसडीएम गोहद एसके दुबे, मेहगांव मनोज सय्याम, अटेर एसएल सोनी, लहार रिंकेश बैश्य, अधीक्षक भू अभिलेख सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे। बैठक में लंबित राजस्व एवं विक्स बसूली की एसडीओ एवं तहसील वार समीक्षा की जाकर निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धि की समीक्षा की जाकर लंबित बकाया राशि को अभियान के रूप में बसूलने और लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुये प्रकरणों का अभियान के रूप में निराकरण करने पर जोर दिया गया।

       कलेक्टर ने सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थय सेवा मुहैया कराने के लिए रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध राशि को वित्तीय प्रावधानों के तहत व्यय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसडीएम रोगी कल्याण समिति की नियमित समीक्षा करते हुये चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं का विस्तार कराए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में प्लायकेचर उपकरण लगाये। उन्होंने कहा कि एनआरएचएम और रोगी कल्याण समिति के पास उपलब्ध राशि तथा जनभागीदारी राशि का उपयोग आओं बनाए अपना मध्यप्रदेश की गतिविधियों में करें।

पोषण पुनर्वास गतिविधियों की समीक्षा

       कलेक्टर ने भिण्ड अटेर, मेहगांव एवं लहार में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों की गतिविधियों की समीक्षा करते हुये बताया कि भिण्ड गोहद एवं लहार अनुविभाग में बेहतर कार्य किया गया है। कलेक्टर ने मैदान स्तरीय तहसीलदारों को मंगलवार एवं शुक्रवार को होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम पर निगाह रखने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिये कि टीकाकरण परीक्षण हेतु स्वास्थ्य कार्ड एवं दस्तावेजों का निरीक्षण करें और संधारित की जा रही पंजी का अवलोकन भी किया जाए।

सीएससी में कटे,फटे होट बच्चों के नामदर्ज हो

       कलेक्टर ने जिले के कटे फटे होट से प्रभावित बच्चों की सर्जरी के लिए स्थानीय सीएससी केन्द्रों में पीडित बच्चों के नाम दर्ज कराने और उपचार हेतु लगाये जाने वाले शिविरों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। इसी तरह ऐसे बच्चें जो हॉट सर्जरी से पीडित है उनका उपचार कराने के लिए डाक्यूमेंटेन्स कार्यवाही करने पर जोर दिया। पीडित बच्चों का उपचार विशेषज्ञ डा सर्जन से कराया जाएगा।

ग्राम शिक्षा पंजी का अवलोकन हो

       कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को ग्रामों में संधारित ग्राम शिक्षा पंजी का अवलोकन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पंजी में शाला जाने वाले प्रत्येक बच्चों का नाम दर्ज कराए किसी भी बच्चें का नाम नही  छूटे।  ग्राम  के अप्रवेशी बच्चों का पंजीयन शाला में कराए। शाला में उपस्थित बच्चे मध्यान्ह भोजन खाकर भाग नही जाए और बच्चें शाला में उपस्थित होकर क्या सीख रहे है पर निगाह रखने के लिए शिक्षकों को के साथ साथ अभिभावकों एवं ग्रामीणजनों को भी प्रेरित करें।

       जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि किसी भी छात्रों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकने नही दे। ऐसे बच्चे जिनके जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने है उनके आवेदन संस्था के प्राचार्य द्वारा भरवाए जाए और भरे गये फार्म का परीक्षण किया जाकर शेष रही कमियों को

दूर कराई जाए। छात्रों को आदिम जाति कल्याण द्वारा जाति  प्रमाण  पत्र  के  फार्म  उपलब्ध  कराये जाएगें। शाला के प्राचार्य द्वारा संस्था में अभिभावक या माता पिता को बुलाकर समक्ष में फार्म की पूर्ति कराई जाएगी। तत्पश्चात विधिवत रूप से भरे गये फार्म अनुशंसा सहित एसडीओ राजस्व को प्रस्तुत करें और बनाए गये जाति प्रमाण पत्र छात्रों को उपलब्ध कराये।

सतर्कता से गणवेश वितरण का हो परीक्षण

       कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि छात्र छात्राओं को वितरित की जाने वाली गणवेश सहित नि:शुल्क पाठयपुस्तक एवं सायकल वितरण की पूर्ण जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण में प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिये कि छात्राओं को वितरित की गई गणवेश के सेम्पल ब्लॉक पर आएगें जहाँ प्रमाणित सैम्पल के शालाओं में बांटी गई गणवेश का सत्यापन किया जाए। यदि गणवेश वितरण में भिन्नता पाई जाती है तो पालक शिक्षक संघ और सचिव पर कार्यवाही कराए। यदि सप्लायर द्वारा  प्रमाणित सैम्पल अनुसार गणवेश वितरित नही की जाती है तो उसके विरूद्व कार्यवाही कराए। गणवेश वितरण की गुणवत्ता से कोई समझौता नही करें।

       कलेक्टर ने आंगनबाडी नियुक्ति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि संबंधित क्षेत्र के एसडीओ राजस्व नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को पोषित बनाने के लिए सामाजिक सेवा भावी लोगों को बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करे। समाज सेवा से जुडे व्यक्तियों को आंगनबाडी केन्द्रों को भी गोद लेने के लिए प्रेरित करें। कोई भी व्यक्ति आंगनबाडी को गोद लेकर बेहतर संचालन में मदद दे सकता है। आंगनबाडी केन्द्र के बच्चों को प्रेरित करने के लिए खेल खिलौने एवं अन्य मनोरंजन से जुडी बस्तुओं को देकर आंगनबाडी केन्द्रों को भी सौन्दर्ययुक्त बनाने में मदद कर सकते है। उन्होंने निर्देश दिये कि आंगनबाडी में उपलब्ध खेल खिलौने एवं मनोरंजन की अन्य सामग्रियाँ ताले में बंद नही रखी जाए। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाए तथा भ्रमण के अवसर पर आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर से व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी जाए।

राशन कार्ड धारी को मिले खाद्यान्न सामग्री

       कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्रदाय की जाने वाली खाद्यान्न व्यवस्था को पुख्ता बनाने के निर्देश देते हुये कहा कि प्रत्येक राशनकार्ड धारी परिवारों को खाद्यान्न सामग्री पहुचाई जाए। इस हेतु जिले के राजस्व अधिकारी पैनी निगाह रखे और एसडीओ राजस्व स्टॉक एवं वितरण पंजी का सघन निरीक्षण करें तथा वितरण पंजी की एक प्रति अपने पास विक्रेता से प्राप्त कर रखे और एक प्रति दुकान पर भी चस्पा कराए। यदि विक्रेता द्वारा वितरण पंजी उपलब्ध कराने में शिथिलिता बरती जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खाद्यान्न दुकानों का प्रति सप्ताह मैदानी राजस्व अमला निरीक्षण करें और वितरण पंजी में हस्ताक्षर भी करें।

निरस्त खनिज पट्टे का सत्यापन करें

       कलेक्टर ने निरस्त किये गये खनिज लीज के पट्टे तथा स्वीकृत पट्टे का सीमांकन कराने और अवैध खनिज के परिवहन की रोकथाम के लिए मैदानी राजस्व अधिकारी को अभियान के रूप में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन खनिज खदानों के पट्टे निरस्त किये गये है उनकी सूची खनिज अधिकारी संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को दे। राजस्व अधिकारी सीमांकन कराये और यदि पाया जाता है कि लीज कर्ता द्वारा जारी सीमांकन के विरूद्व अधिक खनिज का खनन कराया गया है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाए और अर्थदण्ड आरोपित करते हुये राशि बसूल करें।

 

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