मंगलवार, फ़रवरी 28, 2017

बालको के संरक्षण की दिशा में कार्यशाला आयोजित

बालको के संरक्षण की दिशा में कार्यशाला आयोजित


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भिण्ड | 28-फरवरी-2017
 
 
    जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानो पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल भिण्ड पर किया गया।
    कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ. मनोज जैन ने बताया कि बच्चों के प्रति दिनो-दिन आपराधिक प्रवृत्तियॉ बढती जा रही है। बच्चे अपने प्रति होने वाली इन घटनाओं से अनजान रहते है। जिसका फायदा असामाजिक प्रवृत्ति वाले लोग उठाते है, ये लोग अधिकांशतः आपसी परिचितों में से ही होते है। इसलिए उन्होने बच्चों को समझाइस दी कि कोई भी असुरक्षित लगने वाली बात बच्चों द्वारा अपने माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति को अवश्य बतानी चाहिए।   
     बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा ने भी बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श (गुड टच एण्ड बेड टच) की पहचान से बच्चों को अवगत कराया। साथ ही बच्चों को एनीमेटेड लघु फिल्म कोमल के माध्यम से भी समझाईस दी, जिसके प्रति बच्चों में काफी उत्साह था। इसीप्रकार बच्चों को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित स्पर्श एवं असुरक्षित स्पर्श (गुड टच एण्ड बेड टच) के विषय पर विस्तार से अवगत कराया।
    प्रशिक्षण कार्यशाला में बाल कल्याण समिति सदस्य श्रीमती राज खण्डेलवाल एवं जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय से विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, परामर्शदाता श्री सतेन्द्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्री ब्रह्मप्रकाश शर्मा, सुशील शर्मा एवं सुधीर शर्मा, प्रशिक्षणार्थी, विद्यालय के शिक्षक और बडी संख्या में बच्चे उपस्थित थे।

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