कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार रिक्त विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानो में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना प्रबंधको को मतदान के दिन 3 नवम्बर 2020 में लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं में निहित प्रावधान अनुसार संवेतनिक अवकाश घोषित किया है।
किसी कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उक्त अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौत्री नहीं की जाएगी, यदि नियोजक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 500 रूपए तक के जुर्माने का दण्डनीय होगा।
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