जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज
कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में अपराधों के
मामले पंजीबद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत
यह कार्यवाही की है।
जिसमें आरोपी पूरन सिंह पुत्र हरज्ञान
सिंह निवासी ग्राम कुंठौदा थाना मेहगांव जिला भिण्ड की आपराधिक, असामाजिक
गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के
हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री
वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश
पारित दिनांक से 01 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय
दण्डाधिकारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित
करेगा तथा दिनभर की गविधियों/क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय
दण्डाधिकारी को देगा।
गुरुवार, अक्टूबर 29, 2020
एक अपराधी को करानी होगी 01 माह प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज
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