बुधवार, दिसंबर 09, 2009

मतदान केन्द्र एवं 100 मीटर परिधि में चुनाव अभिकर्ता बैज धारण नही कर सकेगें

मतदान केन्द्र एवं 100 मीटर परिधि में चुनाव अभिकर्ता बैज धारण नही कर सकेगें

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 09 के मतदान के अभिकर्ताओं के लिए जारी मार्ग दर्शिका में कहा गया है कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र एवं उसके 100 मीटर भीतर मतदान अभिकर्ता कोई ऐसा बैज धारण नही कर सकेगा जिस पर किसी भी दल के नेता का फोटो या अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह बना हो, ऐसा करना संज्ञेय अपराध होगा। उल्लघंन कर्ता को जुर्माने के साथ साथ जेल भी भेजा जा सकेगा। मार्गदर्शिका में कहा गया है कि मतदान अभिकर्ता चाहे तो ऐसा छोटा बैज धारण कर सकता है जिस पर अभ्यर्थी का केवल नाम लिखा हो जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

 

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