बुधवार, दिसंबर 09, 2009

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में हुई कार्यवाही

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में हुई कार्यवाही

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा जिले के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना रौन के ग्राम कनीपुरा जिला भिण्ड के आदतन एक अपराधी  को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5-6 के अन्तर्गत भिण्ड सहित निकटवर्ती जिले ग्वालियर, दतिया एवं  मुरैना की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

      अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि अनावेदक रामप्रकाश सिंह गुर्जर पुत्र धर्मपाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम कनीपुरा जिला भिण्ड के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। अनावेदकों को जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के बाद निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टड डांक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं थाना रोन और को देना होगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: