बुधवार, दिसंबर 09, 2009

मतकेन्द्र के 100 मीटर में मत संयाचना करना होगा अपराध

मतकेन्द्र के 100 मीटर में मत संयाचना करना होगा अपराध

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन के मतदान के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया कि मतदान दिवस पर मतकेन्द्र के 100 मीटर के अन्दर मत संयाचना करना अपराध होगा। मत प्राप्त करने के लिए किसी मतदाता से उसके मत की याचना करना या किसी विशेष अभ्यर्थी को मत नही देने के लिए मनाना या निर्वाचन में मत नही देने के लिए मनाना,मत संयाचना माना जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति मतदान की 100 मीटर परिधि में शासकीय सूचना से भिन्न निर्वाचन से संबंधित कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करेगा तो वह भी अपराध होगा। मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास के किसी सार्वजनिक या निजि स्थान में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना या चिल्लाना या कोई अन्य उच्छृखल या प्रतिषिद्व कार्य करना निर्वाचन अपराध माना जाएगा। इसी तरह मत केन्द्र से 100 मीटर की अधिक दूरी पर कोई लाउण्ड स्पीकर या मेघाफोन उपयोग में लाया जा रहा है जिसकी आवाज से मतदान केन्द्र में कर्तव्यस्थ अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप होता है तो वह भी निर्वाचन अपराध होगा।

100 मीटर की दूरी पर मतदाताओं को सादी पहिचान पर्चियां दी जा सकेगी

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि मतदान दिवस पर अभ्यर्थीगण मतदान केन्द्र से 100 मीटर की अधिक दूरी पर मतदाताओं को सादी पहचान पर्चियाँ वितरित करने की व्यवस्था कर सकते हे। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची में न तो अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और न ही उसका निर्वाचन प्रतीक या कोई नारा अथवा किसी व्यक्ति का चित्र बना होना चाहिए। मतदाता को दी जाने वाली पहिचान पर्चियों में केवल मतदाता का नाम मतदाता सूची का अनुक्रमांक और उसकी आयु पिता या पति का नाम उल्लेख होना चाहिए।

 

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