बुधवार, दिसंबर 09, 2009

मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध

मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध

भिण्ड 8 दिसम्बर 2009

      निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए लागू आचार संहिता में कहा गया है कि मतदान अभिकर्ता को किसी मतदाता को जारी किए गये मतपत्र की क्रम संख्या नोट नही करनी चाहिए। ऐसा करने से मत की गोपनीयता भंग हो सकती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता को मतपत्रों के क्रमांक नोट करने पर प्रतिबंध लगाया जावेगा और ऐसे कागजात जिसमें किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा मतपत्रों का क्रमांक नोट किया गया है को जप्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी मतदान अभिकर्ता ऐसा विवरण नोट करेगा तो उसे कदाचार के लिए मत केन्द्र के अन्दर नही रहने दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता केवल मतदाता सूची की प्रति में मतदाताओं के नामों के सामने केवल सही का निशान लगाएगें जिन्हें मतपत्र जारी किया गया है।

 

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