मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी
भिण्ड 8 दिसम्बर 2009
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा के सचिव द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के मतदान दिवस पर मत केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पार्षद पद के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं के लिए एक समूह तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं महापौर के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं के लिए दूसरे समूह में बांटते हुये प्रत्येक समूह में 5-5 अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र के भीतर दो-दो घण्टे के लिए बैठने की अनुमति दी जाए। समूह का गठन उसी क्रम में किया जाए जिस क्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम प्रारूप 10 में उल्लेखित हो। सबसे पहले प्रथम समूह आने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को मतदान प्रारंभ होने के समय दो घण्टे के लिए मत केन्द्र के अन्दर बैठने की सुविधा दी जाए तत्पश्चात दूसरे समूह और उसके बाद तीसरे और चौथे समूह के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को इसी प्रकार बारी बारी से दो- दो घण्टे के लिए मतदान केन्द्र के अन्दर बैठने दिया जाए। यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं मतदान केन्द्र में बैठा हो तो उसकी उपस्थिति के दौरान उसके अभिकर्ता को बैठने की अनुमति नही दी जाए।
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