मतदान केन्द्र में कदाचार आचरण पर वाहर किए जाएगें अभिकर्ता
भिण्ड 8 दिसम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र पर नियुक्त होने वाले अभिकर्ताओं को मतकेन्द्र के साथ साथ 100 मीटर की परिधि में अनुशासन एवं व्यवस्था न सिर्फ बनाए रखना होगा वरन अनुशासन बनाए रखने में सहयोग भी करना होगा। मतदान एजेन्ट को मतकेन्द्र में अपने आचरण से संबंध में कठोर अनुशासन का कार्य करना चाहिए। यदि उसके द्वारा मतकेन्द्र के भीतर विच्छृखल आचरण कदाचार या पीठासीन अधिकारी के विधि समत निर्देशों की अव्हेलना की जाती है तो ऐसे मतदान अभिकर्ताओं को मतकेन्द्र से बाहर किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के मतदान केन्द्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसके विरूद्व निर्वाचन अपराध के अभियोजन भी चलाया जा सकेगा। मतदान अभिकर्ताओं को मत केन्द्र पर नियुक्ति पत्र रखना अनिवार्य होगा।
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