मतदान समाप्ती के 48 घण्टे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकाने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी
भिण्ड 30नवम्बर 2009
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के तहत 11 एवं 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान एवं निर्वाचन की घोषणा दिनांक 15 एवं 17 दिसम्बर को नगर पालिका एवं नगर पंचायतों और उसकी सीमा से लगे हुये सभी वार्डो में शराब की दुकाने बंद रखी जाए। जिसके तहत मतदान समाप्ती के 48 घण्टे पूर्व शराब का क्रय और विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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