मंगलवार, दिसंबर 01, 2009

केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा

केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा

भिण्ड 30 नवम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के तहत 11 एवं 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गये है। जिसके तहत केन्द्र सरकार के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस पर वोट डालने के लिए वारी वारी से दो घण्टे का अवकाश देने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

 

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