मंगलवार, दिसंबर 01, 2009

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थो की सघन जांच हो

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थो की सघन जांच हो

निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी

भिण्ड 30 नवम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गये है। जारी आदेशानुसार अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदार्थो की सघन जांच हेतु करने असामाजिक तत्वों की धरपकड़ ओर मतदान के दिन वाहनों की सघन चैकिंग करने के निर्देश दिए गये है।

      राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा है कि नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में आग्नेय शस्त्रों एवं घातक हथियारों को लेकर चलने पर लगाए गये प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदाथों की जांच चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रखी जाए। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाया जाए जो अवैध रूप से शस्त्र  और बारूद रखते है तथा विस्फोटाक पदाथों का भण्डारण करते है या शस्त्रों का निर्माण या व्यवसाय करते है। ऐसे तत्वों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए और अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्व संगत अधिनियमों के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करें। इसी तरह पुलिस प्रशासनिक द्वारा असमाजिक तत्वों एवं आपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी के लिये सघन अभियान चलाए। मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक नगरीय निकाय में चलने वाले वाहनों की चैकिंग की जाकर अस्त्र शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री परिवहन की जांच की जाए। मतदान दिवस पर नगरीय निकाय के क्षेत्रों में लारियों, ट्रक, टेक्टर ट्राली, माल वाहक वाहन जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिक को छोडकर अन्य सवारियां ढोने पर पावंदी है का प्रचालन प्रतिबंधित करने के की जांच की जाए और ऐसे वाहनों का दुरूपयोग करने वाले मतदाताओं एवं सवारियों को लाने या ले जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही करें। चुनाव लडने वाले उम्मीदवार उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाडे पर या किसी सवारी गाडी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य को जो कि म.प्र.स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964)के अन्तर्गत अपराध है। रोकने के लिये प्रभाव कारी प्रबंध किए जाए। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा बल तैनात करने के साथ-साथ प्रत्येक थाना स्थल पर आरक्षित बल रखा जाए।

 

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