मंगलवार, जून 29, 2010

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन 29 से नगरीय निकायों में होगें पंजीयन

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन 29 से नगरीय निकायों में होगें पंजीयन

भिण्ड 26 जून 2010

       म.प्र. कर्मकार श्रमिक निर्माण योजना अन्तर्गत भिण्ड जिले में कार्यरत अपंजीकृत श्रमिकों का पंजीयन 29 जून को किया जायेगा। इस हेतु सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में पंजीयन की व्यवस्था को प्रभावी रूप देने के लिए नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक ग्राम पंचायतों के जरिए अपना पंजीयन करा सकते है। श्रमिक को पंचायत सचिव के पास आवेदन देना होगा। योजना अन्तर्गत भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों को कार्य के दौरान दुघर्टना होने की स्थिति में चिकित्सा सहायता के लिए अधिकतम 20 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। दुघर्टना के कारण कार्य पर नही जा पाने के लिए पीडित श्रमिक को अधिकतम 5 हजार रूपये की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान दिया जाता है। पंजीकृत श्रमक की मृत्यु होने पर अत्येष्टी सहायता के लिए दो हजार रूपये तत्काल उपलब्ध होते है। 45 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होने पर 20 हजार तथा 45 से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर 15 हजार रूपये अनुदान राशि मिलती है। ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है और जिनका धारा 12 के अन्तर्गत पंजीयन हुआ है वे पात्र होगें। पंजीकृत श्रमिक के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना, मैधावी छात्र छात्राओं के लिए नगद पुरस्कार योजना,प्रसूती सहायता योजना, विवाह सहायता योजना का लाभ भी सुलभ होता है।

 

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