गुरुवार, जून 10, 2010

प्रदेश में दक्षता से ऊर्जा के उपयोग एवं संरक्षण का निर्णय शासकीय कार्यालयों में परम्परागत बल्व की खरीदी प्रतिबंधित

प्रदेश में दक्षता से ऊर्जा के उपयोग एवं संरक्षण का निर्णय शासकीय कार्यालयों में परम्परागत बल्व की खरीदी प्रतिबंधित

सी.एफ.एल, एल.ई.डी, बेरड लाईट्स, ऊर्जा दक्ष टयूब का क्रय अनिवार्य

भिण्ड 7 जून 2010

       राज्य शासन द्वारा ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम और दक्षता से उसका उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में परम्परागत बल्व की खरीदी प्रतिबंधित की गई है और उसके स्थान पर ऊर्जा दक्ष लाईटिंग जिसमें सी.एफ.एल, एल.ई.डी, बेरड लाईट्स, इलेक्ट्रोनिक बेलास्ट एवं रेगूलेटर तथा ऊर्जा दक्ष टयूब क्रय की जाना अनिवार्य की गई है।

       ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम एवं उसके दक्षता के उपयोग को सुनिश्चित करने के तहत शासकीय कार्यालय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाये जैसे नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायते था ग्राम पंचायतें, सहकारी संस्थाएें, हाउसिंग सोसायटी, प्राधिकरण, निगम और डेबलपर समस्त बोर्ड इत्यादि में ऊर्जा दक्ष पम्पसेट, मोटर वाल्व,स्ट्रीट लाईटिग का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

 

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