गुरुवार, जून 10, 2010

गरीबों के संचालित हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा योजनाएं

गरीबों के संचालित हाथ ठेला  एवं साईकिल रिक्शा योजनाएं

भिण्ड 8 जून 2010

        प्रदेश के गरीब हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों एवं उनके परिवार के लिए लाभप्रद योजना  लागू की गई है। हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये संबंधित नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। पंजीकृत हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालको को निकाय द्वारा फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी होगा। यह पंजीयन 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण योग्य होगा। योजनान्तर्गत पंजीबद्व हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों को शासन की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्रदान किया जायेगा।

      प्रसूति सहायता के लिए पंजीबद्व हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक की पत्नी अथवा पंजीबद्व महिला चालक को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये निर्धारित कलेक्टर दर पर 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि एवं प्रसूति व्यय के लिए रूपये एक हजार नगद भुगतान किया जायेगा।

      छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में पंजीबद्व चालकों के बच्चों को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्र पुरस्कार स्वीकृत किये जायेगें।

      विवाह सहायता हेतु  पंजीबद्व चालक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूतम 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन में रूपये 6 हजार प्रति विवाह सहायता प्रदान की जायेगी। पंजीबद्व हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 20 हजार रूपये की सीमा तक प्रतिवर्ष, प्रति परिवार दी जायेगी। इस हेतु दीनदयाल अन्तयोदय उपचार योजना के नियम व मापदण्ड लागू होगें। गंभीर बीमारी की स्थिति में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी तथा आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी सहायता दी जायेगी।

      दुघर्टना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता  पंजीबद्व हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिये  2 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

      जनश्री बीमा योजना में जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये, दुघर्टना में मृत्यु होने पर अथवा स्वाथी रूप से पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रूपये, दुघर्टना में एक ऑख् या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर 37 हजार 500 रूपये का लाभ दिया जायेगा।

       योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए शिक्षावृत्ति का लाभ दिया जायेगा। इसमें 9 वीं से 12 वीं तक के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रति माह 100 रूपये की शिक्षावृत्ति दी जायेगी। हितग्राही को शासन द्वारा वित्त पोषित एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: