रविवार, जुलाई 25, 2010

सेवानिवृत होने वाले एवं पेंशन प्रकरण की जानकारी वांछित अन्यथा माह अगस्त का वेतन आहरित नही होगा

सेवानिवृत होने वाले एवं पेंशन प्रकरण की जानकारी वांछित अन्यथा माह अगस्त का वेतन आहरित नही होगा

भिण्ड 24 जुलाई 2010

       जिला कोषालय अधिकारी भिण्ड ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुख एवं आहरण सवितरण अधिकारियों से म.प्र.सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधान अनुसार एक अगस्त 2010 से 31 दिसम्बर 2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित पत्रक में अनिवार्य रूप से 31 जुलाई तक जिला कोषालय अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराये। जानकारी नही देने वाले कार्यालय को माह अगस्त 2010 का वेतन आरित नही किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं लंबित पेंशन प्रकरणों की जानकारी के संबंध में प्रपत्र अ प्रपत्र ब प्रेषित किये गये है। जिसे भरकर कार्यालय प्रमुख को जानकारी भेजनी होगी।

 

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