रविवार, जुलाई 25, 2010

जिला दण्डाधिकारी द्वारा लायसेंसी शस्त्र निरस्त

जिला दण्डाधिकारी द्वारा लायसेंसी शस्त्र निरस्त

भिण्ड 24 जुलाई 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड रघुराज राजेन्द्रन ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17-3 बी के प्रावधान अनुसार एक लायसेंसी शस्त्र को पुलिस अधीक्षक भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दुरूपयोग करने के चलते निरस्त किया है। जिसके चलते थाना एण्डोरी में धारा 337 एवं 34 भादवि प्रकरण कायम किया गया है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि लायसेंसी रामरूप सिंह पुत्र दुर्जन निवासी बटकुईयापुरा का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। जिसके चलते शस्त्र एम्युनेशन और शस्त्र लायसेंस तत्काल जमा कराने के आदेश दिये गये है।

 

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