शुक्रवार, जुलाई 10, 2009

शासकीय तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई करें- कलेक्टर श्री जैन

शासकीय तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई करें- कलेक्टर श्री जैन

सभी एसडीएम अपने अनुभाग में अभियान चलावे

भिण्ड 9 जुलाई 2009

       शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भूराजस्व संहिता की धारा 248 के तहत सिविल जेल की कार्रवाई की जावे, यह निर्देश कलेक्टर श्री के.सी.जैन ने गत दिवस भिण्ड तहसील के ग्राम पुर में भ्रमण के दौरान शासकीय तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत पर दिए है। उन्होंने एसडीएम भिण्ड को 7 दिवस में सभी अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर सिविल कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए है।

       श्री जैन ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षैत्रों में सार्वजनिक जल संग्रहण स्थलों पर अवैध कब्जों की प्रवृत्ति के कारण वर्षाकाल में जल संग्रहण में कठिनाई आने लगी है। जिसके परिणाम समय भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। श्री जैन ने ग्राम पुर में भ्रमण के दौरान तालाब पर अतिक्रमण को सख्ती रोकने के निर्देश दिए है। उन्होंने संबंधित नायब तहसीलदार व पटवारी को तालाब का सीमांकन कर चतुर्थ सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाब की सभी अतिक्रमकारियों की सूची तैयार की जावे तथा एसडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की जावे। उन्होने कहा जो व्यक्ति स्वयं अतिक्रमण समाप्त नही करेगें उनको सिविल जेल भेजा जावे। यह प्रकरण भू प्रबंध संहिता की धारा 248 के तहत दर्ज कराये जावे। उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नरसिंह को तालाब की पाल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से तैयार कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटेर को तालाब के पार निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति जारी करने के निर्देश भी दिए।

       इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम को अपने अपने अनुभाग में सार्वजनिक कुएं, बाबडी, तालाब, पोखरों पर अतिक्रमण करने वालों की सूची तैयार करने तथा इन पारम्परिक जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होने कहा कि संबंधित पटवारी अपने अपने हल्कों में शासकीय सम्पत्तियों को सूची बध करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ग्रामीण क्षैत्रों में भ्रमण के दौरान अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पटवारी व राजस्व अधिकारी से जबाव तलब किया जावेगा। उनके द्वारा दी गई कार्रवाई समाधान कारण न होने पर कार्रवाई की जावेगी।

 

कोई टिप्पणी नहीं: