बुधवार, नवंबर 25, 2009

निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने से भिण्ड जिले के 59 अभ्यर्थी हुये निरर्हित

निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने से भिण्ड जिले के 59 अभ्यर्थी हुये निरर्हित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई कार्यवाही निरर्हित व्यक्ति नही लड सकेगें चुनाव

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा वर्ष 2004 में सम्पन्न नगर पालिका परिषद के आम निर्वाचन में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के कारण भिण्ड जिले के 59 अभ्यर्थियों को निरर्हित घोषित किया गया है। उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया और गुण-दोष के आधार पर निरिर्हीत किया गया। जिसके तहत नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के निर्वाचन में निरर्हित व्यक्ति चुनाव नही लड सकेगें।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव अनुपम राजन द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित पत्र में सूचित किया गया है कि वर्ष 2004 में सम्पन्न नगरीय निकाय के आम निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समय अवधि एवं विहित रीति अनुसार सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत नही किये जाने से नगर पालिका भिण्ड के 4, नगर पालिका गोहद के 5, नगर पंचायत दबोह के 5, मेहगांव के 12, फूफ के 2, मिहोना के 3, गोरमी के 14, अकोडा के 4, मौ के 5 तथा नगर पंचायत आलमपुर के 3 अभ्यर्थियों पर निरर्हितता की कार्यवाही की गई। जिसके अनुसार नगर पंचायत भिण्ड के संजीव समाधिया विसुनलाल,अशोक और श्रीमती ज्योति, गोहद के ओपी आर्य, जगन्नाथ प्रसाद, मुरारी लाल, संतोष माहौर, नगर पंचायत दबोह के दुलारे लाल, परमानंन्द, बुद्वराम, मोतीलाल और लोटनप्रसाद तथा संतोष जाटव, नगर पंचायत मेहगांव सुश्री अंगूरी बाई गुर्जर, कम्मोवाई, नलनी सक्सैना, नारायणी देवी, प्रभामिश्रा, फातीमा बेगम, ब्रजेश कुमारी, मूलोवाई, राजेन्द्र श्री, राजेश्वरी देवी, और संध्या चौधरी, नगर पंचायत फूफ के रामशरण और संतोष शर्मा, नगर पंचायत मिहोना के जयसिंह, सुश्री कमला, ममता देवी, और मीनू, नगर पंचायत गोरमी के अमर सिंह, कंचन, गीताराम, गंगाराम, भगवानसिंह, महाराज सिंह, राधेश्याम धानुक, रामप्रकाश, रामशंकर, रामसिया और रामसिया जाटव, रामस्वरूप तथा सुरेन्द्र नगर पंचायत अकोडा के गोटेलाल, रमेश कुमार, ब्रजमोहन तथा अशोक, नगर पंचायत मौ के आशाराम, ब्रजकिशोर, मुकेश, साकिल और मरियाद सिंह तथा नगर पंचायत आलमपुर की सुश्री कमलेश, रामकली और रामकुमारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के कारण निरर्हित किया गया है

 

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