गुरुवार, दिसंबर 03, 2009

सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

बाधा डालने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार सहिता के तहत राजनैतिक, दलों एवं उम्मीदवारों को सभाएं एवं जुलूस आयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारियों से 48 घण्टे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि हाट बाजार या भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभाएं जुलूस आयोजन के लिये संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से सक्षम अनुमति लेना जरूरी है तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन और जुलूस को निकाले जाने की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ताकि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था को बनाने हेतु आवश्यक प्रबंध समय से पूर्व किये जा सके। आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती से दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।

      प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यत्रों के मुह विपरीत दिशा में रखे जाने चाहिए। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नही निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान व समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जाना चाहिए। जिनके लेकर चलने पर प्रतिबंध है या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। प्रतेक उम्मीदवार या राजनीतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

 

कोई टिप्पणी नहीं: