शुक्रवार, जनवरी 15, 2010

म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम 1964 के तहत निर्वाचन अपराध प्रतिबंधित

म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम 1964 के तहत निर्वाचन अपराध प्रतिबंधित

            भिण्ड 13 जनवरी 2010

  इसी तरह यदि कोई अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के पास मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये प्रचार ,किसी अभ्यर्थी के पक्ष में या विरूध्द मतदान देने का आग्रह,किसी प्रकार  के नोटिस या संकेत का प्रदर्शन करना पाया जाता है तो धारा 6 के तहत कार्यवाही होगी । यदि कोई उम्मीदवार                                  

मतदान के पास अव्यवस्थित आचारण  एवं चिल्लाने  तथा मेगाफोन और लाउड स्पीकर का प्रयोग करता है  ,जिससे मतदान केन्द्र पर कार्यरत कर्मियों के कार्य में व्यवधान करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलफ धारा 7 के तहत कार्यवाही होगी । यदि कोई अभ्यर्थी मतदान केन्द्र पर दुराचरण तथा मतदान अधिक्ारी के विधिसंगत निर्देशों का पालन नहीं करता है तो धारा 8 के तहत और यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन में अवैध रूप से वाहनों को भाडे पर लेता है  या  प्राप्त करना पाया जाता है तो धारा 9 के तहत ,कार्यवाही होगी ।यदि व्यक्ति  मतदान केन्द्र से मतपत्र बाहर ले जाता है तो धारा 10 के तहत कार्यवाही होगी । यदि कोई उम्मीदवार केन्द्र पर प्रदर्शित किसी नोटिस या सूचना को फाडने या बिगाडने ,मतपेटी में मतपत्र के अतिरिक्त कोई और चीज डालने,मतपेटी को क्षति पहुंचना या उससे छेडछाड करता है तो धारा 11 के तहत कार्यवाही होगी ।

       यदि कोई उम्मीदवार बूथ का बलात ग्रहण करता है  अर्थात मतदान केन्द्र पर बलात कब्जा करना,मतपत्र छीनन या उन्हें समर्पित करने के लिये र्केन्द्र पर तैनात कर्मचारियों को बाध्यकरने,केवल अपने समर्थकों से मतदान कराना तथा अन्य लोगों को मतदान में भाग लेने से रोकना,मतदाताओं को डराना,धमकाना तथा मतदान केन्द्र में जाने से मना करना तथा सरकार की सेवा में नियोजित किसी व्यक्ति ध्दारा उपरोक्त कृत्यों में सहायता या मौन अनुमति दिया जाना पाया जाता  है तो धारा 14 घ के तहत कार्यवाही होगी ।

 

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