शुक्रवार, जनवरी 15, 2010

उम्मीदवार आचार संहिता का पालन करें निर्वाचन अपराध से परे रहे अभ्यर्थी

उम्मीदवार आचार संहिता का पालन करें निर्वाचन अपराध से परे रहे अभ्यर्थी

भिण्ड 13 जनवरी 2010

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहैल अली ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में उम्म्ीदवारों से लागू की गई आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन करने की अपेक्षा की है । इसी तरह निर्वाचन अपराध से बचने की सलाह दी गई । उन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत माने गये विभिन्न अपराध से भी अभ्यर्थी बचे । अभ्यर्थियो को रिश्वत देने निर्वाचन प्रक्रिया में अनुचित असर डालने ,निर्वाचन में प्रतिसमान,मिथ्या कथन देने,अवैध संदाय के साथ साथ वैमनस्यता फैलाने से परे रहना चाहिये ।

       यदि कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उध्देश्यय से परितोष या इनम देने लेने का दोषी पाया जाता है तो उस पर 171 ख में कार्यवाही होगी । यदि कोई अभ्यर्थी किसी मतदाता को धमकी देते है या प्रलोभन देते है और निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग में हस्तक्षेप के दोषी पाये जाते है तो उस पर धारा 171 ग के तहत कायर्कवाही होगी । यदि  कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता  है या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात पुन: अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता है या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ धारा 171घ के तहत कार्यवाही होगी ।

 यदि कोई उम्म्ीदवार निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक आचारण या व्यवहार के संबंध में कोई ऐसा कथन करना या प्रकाशित करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने की जानकारी हो या विश्वास हो तो धारा 171-   के तहत कार्यवाही होगी। यदि कोई उम्म्ीदवार किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने के लिये सार्वजनिक सभा के आयोजन या किसी विज्ञापन आदि पर व्यय करता है तो धारा 171 ज के तहत कार्यवाही होगी। यदि कोई अभ्यर्थी धर्म,भाषा,जन्म स्थान,निवास स्थान आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने या सौहार्द्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करता है तो धारा 153 क के तहत कार्यवाही होगी ।

 

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