नगर पालिका अधिकारी लहार को कारण बताओं नोटिस समक्ष में स्पष्टीकरण देने के निर्देश
उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही
भिण्ड 25 जनवरी 2010
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड सुहेल अली ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी लहार को नगर पालिका विधान 1961 के खिलाफ नव निर्वाचित अध्यक्ष को पूर्व अध्यक्ष के प्रथम सम्मेलन में कार्यभार ग्रहण करने से पॉच वर्ष की अवधि होने से पहले ही पदभार ग्रहण कराये जाने की शिकायत मिलने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहजाद उददीन सिददीकी के संबंध में प्राप्त शिकायत में प्रथम सम्मेलन गठन के पूर्व ही चैक जारी करने ,तथा राशि आहरण कर लेने और सीएमओ का पदभार के पत्र छपवाकर वितरण किये जाने के संबंध में शिकायते प्राप्त हुई है। उनका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत उदासीनता एवं लापरवाही का घोतक है। जिसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गये है। जारी किये गये आदेश का उल्लघंन करने और निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नही होने एवं एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें