सोमवार, जनवरी 11, 2010

वाहन परमिट के आदेश में आंशिक संशोधन, अब सिर्फ तीन रंग निर्धारित

वाहन परमिट के आदेश में आंशिक संशोधन, अब सिर्फ तीन रंग निर्धारित

भिण्ड 10 जनवरी 2010

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मतदान दिवस पर जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य को वाहन का उपयोग करने के लिए जारी किये जाने वाले वाहन परमिट के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी संशोधन के तहत अब सिर्फ वाहन परमिट के तीन रंग निर्धारित किये गये है। विकास खण्ड गोहद एवं मेहगांव के वाहन परमिट का रंग नीला, भिण्ड और अटेर विकास खण्ड का रंग हरा तथा लहार एवं रौन विकास खण्ड के वाहन परमिट का रंग गुलाबी निर्धारित किया गया है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए एडीएम भिण्ड द्वारा वाहन परमिट दिये जाएगें। जारी किये गये समस्त वाहनों की सूची रिटर्निग अधिकारी जोनल अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, मोबाईल प्रभारी सहित चेक पोस्ट प्रभारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जारी किया गया वाहन परमिट वाहन के विण्ड स्क्रीन पर चिपकाना होगा। मतदान दिवस पर बिना परमिट के चलाए जाने वाले वाहन सहित ऐसे वाहन जिनके विण्ड स्क्रीन पर परमिट नही चिपका होगा उन्हें जप्त किया जाएगा।

 

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