शनिवार, मार्च 27, 2010

प्राकृतिक प्रकोप से घटित हानि के लिए आर्थिक सहायता के मापदण्ड तय

प्राकृतिक प्रकोप से घटित हानि के लिए आर्थिक सहायता के मापदण्ड तय

भिण्ड 25 मार्च 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि के मापदण्ड निर्धारित किए गये है।

फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता

कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक की श्रेणी के तहत  लघु एवं सीमांत कृषक 0 हैक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक / खतोदार को 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि- वर्षा आधारित फसल के लिए 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर, बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की पसल के अवधि की फसल के लिए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।

50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि

वर्षा आधारित फसल के लिए 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 3 बारामहही (पेरनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लए 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।

लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक-2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक / खातेदार को

25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि के तहत वर्षा आधारित फसल के लिए 1500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 2 सिंचित फसल के लिए 2500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 3 बारामाही पेरीनियल 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 4 बारामाही पेरलियल 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए 5000 रूपये प्रति हेक्टेयर की पात्रता होगी।

फलदार पेड़ या उन पर लगी फसले 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर  200 रूपये प्रति पेड, 2 संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसले 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर, पान बरेजे आदि की हानि के लिए 12000 रूपये प्रति हेक्टेयर या 500 रूपये प्रति पारी की पात्रता होगी।

 

50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर सहायता

फलदार पेडके लिए  300 रूपये प्रति पेड, संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसले 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर, पान, बरेजे आदि की हानि के लिए 20000 रूपये प्रति हेक्टेयर या 500 रूपये प्रति पारी की पात्रता होगी। 

पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए आर्थिक सहायता के तहत

बैल/भेंस/घोडा हेतु 6000 रूपये, गाय हेतु  3000 रूपये, बगरी/भेंड के तहत 800 रूपये, ऊंट हेतु 6000  गधा हेतु 2000 सुअर 1500 हेतु , भैंस, घोडा गाय एवं ऊंट के बच्चों हेतु 1000 रूपये, भेड़, सुअर, गधा, बकरी का बच्चा हेतु  250 रूपये, मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के) 40 रूपये, चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के) 20 रूपये की पात्रता होगी।

नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

पूर्ण नष्ट मरम्मत योग्य नही, पक्का मकान- वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 25000 रूपये, कच्चा मकान वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 2000 रूपये, 3 झुग्गी/ झोपडी विधिसंगत निर्माण वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 6000 रूपये की पात्रता होगी।

गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 50  प्रतिशत से अधिक हो) पक्का मकान- वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 5000 रूपये, कच्चा मकान वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकत 300 रूपये झुग्गी/झोपडी विधिसंगत निर्माण, वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 2000 रूपये की पात्रता होगी।

आंशिक क्षतिग्रस्त जहॉ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो पक्का मकान

 वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 2500 रूपये, कच्चा मकान वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 1500 रूपये, झुग्गी/झोपडी विधिसंगत निर्माण- वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 1000 रूपये की पात्रता होगी।

कपडों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

प्राकृति प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीडित परिवार के कपडे एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपडों एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार को मान से 2000 रूपये दो हजार रूपये मात्र की आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। यह सहायता राशि मकान की हुई क्षति के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीडित परिवार के कपडे एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से 50 किलो ग्राम खाद्यान्न (गेहू/चावल) एवं 5 लीटर कैरोसिन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जायेगा। यह सहायता एक आपदा के प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

मृत व्यक्ति के परिवार/ निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान

 नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकम्प, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग से पीडितों (खलिहान या मकान में आग लगने की दुघर्टना/ वारिस को 100000 रूपये ( एक लाख रूपये मात्र) की सहायात दी जाएगी।

सर्प, गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा नाव दुघर्टना से मृत्यु हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाडी आदि से खड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति / वारिस को 50000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की सहायता दी जाएगी।

 

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