शुक्रवार, जुलाई 16, 2010

लायसेंसी शस्त्र निलंबित

लायसेंसी शस्त्र निलंबित

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आयुध अधिनियम 1959की धारा 17-3 बी में निहित प्रावधान अनुसार अरूण कुमार दीक्षित पुत्र तेजनारायण दीक्षित निवासी हाउसिंग कॉलौनी मुरैना का लायसेंसी शस्त्र अन्य आदेश होने तक निलंबित किया है। निलंबन अवधि में शस्त्र एम्यूनेशन एवं शस्त्र लायसेंस तत्काल जमा कराने का आदेश पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी मुरैना ने 22 मार्च 2010 द्वारा पारित आदेश में लायसेंसी अरूण कुमार पुत्र तेजनारायण हाउसिंग कॉलौनी मुरैना के संबंध में चम्बल संभागायुक्त की ओर से प्राप्त शिकायत में लायसेसी द्वारा एक लायसेंस एनपी बोर का मुरैना से और एक लायसेंस भिण्ड जिले के पते पर बनवाए जाने संबंधी शिकायत पर बाद जॉच लायसेसी का जिला मुरैना से जारी एनपी बोर लायसेस निरस्त कर लायसेसी के विरूद्व धोकाधडी एवं गलत जानकारी दिये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है साथ ही जिला भिण्ड से जारी शस्त्र लायसेंस निरस्त किये जाने हेतु अनुशसा की गई है।

 

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