शुक्रवार, जुलाई 16, 2010

सेवारत महिलाओं को मिलेगा 180 दिवस का प्रसूति अवकाश महिला आयोग की पहल मुख्य मंत्री ने मानी प्रमुख सचिव वित्त द्वारा आदेश जारी

सेवारत महिलाओं को मिलेगा 180 दिवस का प्रसूति अवकाश महिला आयोग की पहल मुख्य मंत्री ने मानी प्रमुख सचिव वित्त द्वारा आदेश जारी

भिण्ड 15 जुलाई 2010

       म.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर ने महिला आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शासकीय सेवारत महिलाओं के प्रसूति अवकाश को 90 से बढाकर 180 दिवस किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे मुख्यमंत्री शिविराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के हित में निर्णय लेते हुये राज्य महिला आयोग की अनुशंसा को मान्य किया गया और शासन द्वारा प्रसूति अवकाश बढाकर 180 दिवस किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये। राज्य के प्रमुख सचिव वित्त द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में किये गये संशोधन के तहत शासकीय सेवारत महिलाओं को अब 180 दिवस के प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा। पूर्व में केवल 90 दिवस के अवकाश का लाभ मिलता था।

       उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ शासकीय सेवारत  महिलाओं द्वारा प्रसूति अवकाश को बढाने के संबंध में निवेदन किया जाता रहा है।

.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय सेवारत महिलाओं के हित में लिये गये संवेदनशील निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

 

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