रविवार, अप्रैल 25, 2010

वाहनों की नम्बर प्लेट पर नम्बर के अलावा कुछ भी लिखना अवैध

वाहनों की नम्बर प्लेट पर नम्बर के अलावा कुछ भी लिखना अवैध

उल्लंघन पर 300 रूपये का जुर्माना

भिण्ड 24 अप्रैल 2010

       केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989की धारा 50 एवं 51 के तहत वाहनों की नम्बर प्लेट पर पंजीयन नम्बर के अलावा कुछ भी लिखना गैर कानूनी होगा। उल्लंघन होने पर 300 रूपये का जुर्माना लगेगा। प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियम में वाहनों में लगाई जाने वाली नम्बर प्लेट के संदर्भ में प्रसारित निर्देश में कहा गया है कि नम्बर प्लेट पर पंजीयन नम्बर अग्रेजी अंक में लिखे जाएगें व्यवसायिक वाहन की नम्बर प्लेट पीले रंग की होगी और उस पर काले रंग से अक्षर लिखे जाएगे। जबकि वाहन अन्य वाहनों की नम्बर प्लेट की पृष्ठ भूमि सफेद होगी और काले रंग से पंजीयन नम्बर लिखे जाएगे। दो और तीन पहिया वाहनों की नम्बर प्लेट का आकार 200न्100 मिली मीटर की होगी। जबकि हल्के और भारी मोटरयान की नम्बर प्लेट 340न्200 मिली मीटर का आकार होगा। दो पहिए एवं चार पहिऐ वाहनों की नम्बर प्लेट पर 35 मिली मीटर आकार के अक्षर लिखाना अनिवार्य होगा। नम्बर प्लेट पर पंजीयन नम्बर के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना अवैध होगा।

 

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