शुक्रवार, जुलाई 02, 2010

भिण्ड जिले में भी होगी बृहद लोक अदालत 10 जुलाई को होगा आयोजन व पक्षकारों से लाभ लेने की अपील

भिण्ड जिले में भी होगी बृहद लोक अदालत 10 जुलाई को होगा आयोजन व पक्षकारों से लाभ लेने की अपील

आरंभिक तैयारियॉ शुरू

भिण्ड 1 जुलाई 2010

       जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हरिश्चन्द्र शर्मा ने बताया कि भिण्ड जिले में भी 10 जुलाई को बृहद लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस आयोजन की आरंभिक तैयारियाँ शुरू की जा चुकी है। जिला मुख्यालय भिण्ड के अतिरिक्त सभी न्यायिक तहसील तथा राजस्व तहसील न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश भर में एक साथ बृहद लोक अदालत आयोजित की जायेगी। आयोजित लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया जायेगा। इस संबंध में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये जाकर तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये गये है। बृहद लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये गये है।

       बृहद लोक अदालत जिला मुख्यालय भिण्ड के साथ साथ जिले की न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, लहार और राजस्व न्यायालय रौन, मिहोना, लहार, मेहगांव, गोहद, अटेर, के न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाकर पक्षकारों को लाभान्वित किया जायेगा। जिसके तहत राजीनामा योग्य प्रकरण, आपराधिक प्रकरण घरेलू हिंसा, मोटर दुघर्टना, दीवानी, फोजदारी,क्लेम्प, घरेलू हिंसा, राजस्व प्रकरण, बीमा तथा बैंक प्रकरण सहित एवं राजस्व प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। बृहद लोक अदालत के आयोजन से पक्षकार के मध्य आपसी सदभावना बढती है और कटुता समाप्त होती है। जिससे धन के साथ साथ समय की भी बचत होती है। आपसी समझौते से निर्णय होने पीडित पक्षो को होने वाले व्यय से भी छुटकारा मिलता है।

 

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