मंगलवार, अगस्त 18, 2009

जिले में धारा 144 लागू सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

जिले में धारा 144 लागू सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

भिण्ड 14 अगस्त 2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी. जैन द्वारा गोहद विधानसभा उप निर्वाचन प्रक्रिया 2009 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है। उक्त धारा के प्रावधानों के तहत राजनैतिक पार्टियों व्यक्तियों द्वारा बंद,चक्काजाम, धरना, आमसभाएें अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 17 सितम्बर 2009 तक प्रभावी रहेगें।

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन द्वारा दण्डप्रक्रिया सहिता 1973 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र शस्त्र, धारधार हथियार तथा घातक पदार्थ को साथ लेकर चलना सार्वजनिक प्रदर्शन करना, सार्वजनिक रूप से प्रयोग करना, आगुन्तको के स्वागत में हवाई फायर करना, बारूद फटाकों का संग्रहण करना उनका निर्माण व परिवहन करना, बिना किसी युक्त कारण के पत्थर ईट, रोडे, डण्डे, लाठियां का संग्रहण करना, प्रतिबंधित किया गया है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा बंद, चक्का जाम, धरना, आमसभाऐ इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रांरभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में शस्त्र लायसेंस धारी शस्त्र लेकर सम्मिलित हो सकते है। चूंकि भिण्ड जिले में अधिक संख्या में शस्त्र लायसेंसधारी होने तथा कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील जिला होने के कारण जन समूह के एक स्थान पर जमा होने पर राजनैतिक दलों/ व्यक्तियों द्वारा जनसमूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर शस्त्रों का दुरूपयोग की गई भी अप्रिय घटना हो सकती है असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र लेकर चलने से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका भी है भिण्ड जिले में पूर्व में हुये निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं तथा मतदान दलों को आतंकित करने तथा मतदान केन्द्रों पर हिंसाजनिक कार्यवाही करने से कानून व्यवस्था भंग होने से संबंधित घटनाऐ घटित हो चुकी है पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा भी  घातक अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की गई है।

 

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