मंगलवार, अगस्त 18, 2009

प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम लिखा जाना अनिवार्य

प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम लिखा जाना अनिवार्य

भिण्ड 17 अगस्त 2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी. जैन ने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन 2009 घोषणा के उपरांत निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों समर्थकों एवं राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन के प्रचार हेतु पैम्पलेटस् पोस्टर आदि का मुद्रण कराया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 127 क के उपबंधों द्वारा पोस्टर, पेम्पलेट्स आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। कोई भी किसी निर्वाचन- पेप्पलेट्स या पोस्टर को मुद्रित नही करेगा अथवा मुद्रित नही करवाएगा, जब तक कि वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते है अनुप्रमाणित, द्वि-प्रतीक घोषणा मुद्रक को परिपत्र नही कर देता तथा जब तक कि मुद्रक द्वारा घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित दस्तावेज की मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय में किसी अन्य दशा में, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है नही भेजी जाती। यदि जिले के मुद्रक प्रकाशक (प्रेस) उक्त निर्देशों का पालन नही करते है तो उनके विरूद्व लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्यवाही करने हेतु संबंधित क्षैत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

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