मंगलवार, अगस्त 18, 2009

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

भिण्ड 14 अगस्त 2009

       कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही कर सकेगा। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी.जैन द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण नियम 185 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये है। यह प्रतिबंध 17 सितम्बर 2009 तक प्रभावशील रहेगा।

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गोहद विधानसभा उप निर्वाचन 2009 के तहत लोक परिशांति बनाये रखने हेतु सभी राजनैतिक दल तथा व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वह चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर की अनुमति 48 घण्टे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करें। अनुमति प्राप्त किये बिना तथा संबंधित थाने के भारसाधक को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक प्रयोग आमसभा, जुलूस, जलसा,चलित वाहन में नही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति या राजनैतिक दल के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम 1964 तथा मध्यप्रदेश लोक कोलाहल नियंत्रण 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

       उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के 48 घण्टे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर सकेगें। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति/ राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग ह् बॉल्यूम में ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक पर प्रात:6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, यदि अनुमति चलित वाहन में लाउण्डस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन का विवरण/ वाहन चालक का नाम तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदन को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति विश्राति क्षेत्र, न्यायालय चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, स्थानीय निकाय के कार्यालय, धार्मिक स्थान, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किये जाये, से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी।

 

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