परीक्षा केन्द्र पर निषेधाज्ञा उल्लघंन कर्ताओं की पहचान के लिए शिविरों का आयोजन
क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर ने दिये निर्देश
दोष सिद्व होने पर होगी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
आई.पी.सी 189 में भी होगी कार्यवाही
भिण्ड 5 मार्च 2010
कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर दायरें में प्रभावशील हुई धारा 144 निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने वाले लोगों की पहचान के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिये है। भिण्ड जिले के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे क्षेत्रीय कोटवार सचिव पटवारी राजस्व निरीक्षक सहित आम लोगों को एकत्रित कर शिविर में परीक्षा केन्द्रों पर बनाई गई वीडियों ग्राफी को दिखलाकर उल्लघंन कर्ताओं की पहचान करें। पहचान होने के उपरांत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 144 के तहत आईपीसी 189 में कार्यवाही करें। इसी तरह ऐसे तत्वों के खिलाफ धारा 107 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करें।
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