शनिवार, जनवरी 23, 2010

मत केन्द्र में गडबडी करने वाले व्यक्ति होगें गिरफ्तार

मत केन्द्र में गडबडी करने वाले व्यक्ति होगें गिरफ्तार

       भिण्ड 21 जनवरी 2010

निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता के तहत यदि किसी मतदान केन्द्र के समीप या मतदान केन्द्र के अन्दर किसी व्यक्ति द्वारा गडबडी फैलाने की कोशिश की जाती है  या मतदान केन्द्र के भीतर विधि संगत निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएगें। इसीतरह किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के बलातग्रहण की कार्यवाही की जाती है तो ऐसे लोगों को दो वर्ष तक सजा एवं जुर्माना होगा। मत केन्द्र पर जबरजस्ती कब्जा करना मतपत्र छीनना, मतदान के लिए केन्द्र पर आये लोगों को भाग लेने से रोकना मतदाताओं को डराना एवं धमकाना तथा मतदाताओं को मतकेन्द्र में जाने से मना करने की गतिविधियॉ मतकेन्द्र के बलात की श्रेणी में शामिल है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सहायता से मतकेन्द्र पर बूथ के बलात की घटना होती है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को तीन वर्ष तक कारावास एवं जुर्माने की सजा होगी।

 

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