शनिवार, जनवरी 23, 2010

मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले को तीन माह का कारावास

मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले को तीन माह का कारावास

       भिण्ड 21 जनवरी 2010

जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का पालन तथा मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्वाचन से जुडे संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा उल्लघंन किया जाता है  तो कि ऐसे कर्मचारी के विरूद्व धारा 13 एवं 14 के तहत जुर्माने के साथ साथ तीन माह के कारावास की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया से जुडे अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में कार्य करने पर 6 माह तक का कारावास एवं जुर्माना होगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: