गुरुवार, अप्रैल 29, 2010

अवकाश दिवस में दुकाने खोलने पर हुआ अर्थदण्ड , 9 दुकानदारों से बसूला गया 8200 का अर्थदण्ड

अवकाश दिवस में दुकाने खोलने पर हुआ अर्थदण्ड , 9 दुकानदारों से बसूला गया 8200 का अर्थदण्ड 

भिण्ड 26 अप्रैल 2010

       गुमास्ता अधिनियम के तहत भिण्ड नगर में अवकाश के दिन दुकाने खोलने वाले 9 विक्रेताओं पर प्रकरण कायम कर 8 हजार 200 रूपये का अर्थदण्ड बसूला गया। श्रम पदाधिकारी भिण्ड द्वारा गुमास्ता एक्ट के क्रियान्वयन के लिए भिण्ड नगर में सोमबार अवकाश के दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में किये गये दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण में दुकान खुली पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ अर्थ दण्ड आरोपित किया गया। इटावा रोड स्थित इन्द्रसेन मनोज कुमार और राजधानी किराना, पुस्तक बाजार की घर गृहस्थी किराना स्टोर, सब्जी मण्डी की शिवहरे किराना स्टोर पर 1500-1500 रूपये, सदर बाजार स्थित  लक्ष्मीनारायण की वर्तन दुकान, जय गुरूदेव रेडीमेंट दुकानदार, गोल मार्केट स्थित बृजेश गुप्ता एवं बीरेन्द्र गुप्ता पर 500-500 और सब्जी मण्डी स्थिति संजीव किराना स्टोर पर 200 रूपये का जुर्माना किया गया । जुर्माना कायम कर आरोपित अर्थदण्ड बसूला गया।

 

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